6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी, कोर्ट ने महज 15 दिन में ही सुनाई सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2022 09:14 PM

convict hanged for raping 6 year old girl

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) सह विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान, पॉक्सो अधिनियम तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग...

अररियाः बिहार के अररिया जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने छह वर्ष की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आज फांसी की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) सह विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान, पॉक्सो अधिनियम तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी को सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को दस लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक श्यामलाल यादव ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोप पत्र दायर होने के बाद केवल तीन सुनवाई और महज 15 दिन में ही सजा सुनाई है। पिछले वर्ष 01 दिसंबर को हुई घटना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। 22 जनवरी 2022 को आरोप गठित किया गया। अदालत ने मोहम्मद मेजर को 25 जनवरी को दोषी करार दिया और 27 जनवरी को सजा सुना दी गई। यादव ने बताया कि 01 दिसंबर 2021 की देर शाम जिले में भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का रहने वाला मोहम्मद मेजर ने छह वर्षीय बच्ची साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

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