Land for job Case: दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों को दी जमानत

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Feb, 2024 01:13 PM

delhi court grants bail to rabri devi and her two daughters

विशेष न्यायधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध नहीं किए जाने पर तीनों को यह राहत दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देते वक्त कठोर शर्तें लगाई...

नई दिल्ली/पटनाः दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों मीसा भारती एवं हेमा यादव को बुधवार को जमानत दे दी। मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) और राबड़ी देवी (Rabri Devi) की सबसे बड़ी बेटी हैं और मौजूदा समय में राज्यसभा सदस्य हैं।

विशेष न्यायधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध नहीं किए जाने पर तीनों को यह राहत दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देते वक्त कठोर शर्तें लगाई जाएं। न्यायाधीश ने रेखांकित किया, ‘‘आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की ओर से दी गई नियमित जमानत अर्जी पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। ईडी के वकील ने धनशोधन से जुड़े आरोपों की प्रकृति के बारे में बताया और कहा कि ये गंभीर प्रकृति के हैं और अगर अदालत आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने पर विचार करती है, तो उनपर कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए।'' 

एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर दी नियमित जमानत 
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि चूंकि जांच एजेंसी ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए अदालत के पास अब उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं है। न्यायधीश ने एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी राशि की जमानत राशि पर आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश नहीं जाएंगे और मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क करने, प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने फैसले में कहा, ‘‘आरोपी निर्देश मिलने पर अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। आरोपी व्यक्तियों को अपने मोबाइल फोन नंबर और पते के साथ-साथ उनमें किसी भी बदलाव के बारे में ईडी को सूचित करना होगा।'' इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!