फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के मामले में HC सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब

Edited By Nitika, Updated: 13 Dec, 2020 01:12 PM

hc strict in the case of teachers working on the basis of fake degrees

बिहार के स्कूलों में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने नीतीश सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए अंतिम समय दिया है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

 

पटनाः बिहार के स्कूलों में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने नीतीश सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए अंतिम समय दिया है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को रंजीत पंडित द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 जनवरी, 2021 तक जवाब मांगा है। वहीं निगरानी विभाग ने बताया कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही हैं। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। ये वे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्तियां 2006 से लेकर 2010-11 के बीच विभिन्न स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए की गई थीं।

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