हत्या के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को उम्रकैद, राबड़ी सरकार में रह चुके हैं मंत्री

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Feb, 2023 10:30 AM

life imprisonment to former minister ravindra nath mishra in murder case

अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (तीन)-सह-सांसद एवं विधायक की विशेष अदालत के न्यायाधीश नलीन कुमार पाण्डेय ने मांझी के पूर्व विधायक-सह-पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को उम्रकैद की सजा दी है।

छपरा: बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में मांझी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 

पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को उम्रकैद
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (तीन)-सह-सांसद एवं विधायक की विशेष अदालत के न्यायाधीश नलीन कुमार पाण्डेय ने मांझी के पूर्व विधायक-सह-पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को उम्रकैद की सजा दी है। रविन्द्र नाथ मिश्र राबड़ी देवी के सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि मांझी थाना कांड संख्या 28/1990 एवं सत्र वाद संख्या 143/06 के अनुसार 27 फरवरी 1990 को विधानसभा मतदान के दौरान मांझी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 175,176 पर मतदान केंद्र लूट के क्रम में हुई गोलीबारी में मतदान करने आये उमा बीन नामक एक मतदाता की मौत हो गई थी।

40 हजार रूपए का जुर्माना 
वहीं इस मामले में मतदान केंद्र संख्या 175 के पीठासीन पदाधिकारी प्रणव कुमार मल्लिक और मतदान केंद्र संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें महेश प्रसाद यादव ने रविन्द्र नाथ मिश्र उनके भाई हरेंद्र मिश्र सहित अन्य को अपने प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया था। बीते  मंगलवार को इसी मामले में रविन्द्र नाथ मिश्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दफा 302 के तहत उम्रकैद और 40000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही दफा 353 में 2 वर्ष और 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

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