पटना हाईकोर्ट का निर्देश- राज्य की निचली अदालतों में 20 जुलाई तक नहीं होगा कोई कार्य

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jul, 2020 01:48 PM

work stopped in lower courts of bihar till july 20

बिहार की निचली अदालतों में कोरोना को प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां कर्मचारी और वकील लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे है। इसे देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में कई कार्य बंद कर दिए हैं। आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर अन्य कार्य एक...

पटनाः बिहार की निचली अदालतों में कोरोना को प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां कर्मचारी और वकील लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे है। इसे देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में कई कार्य बंद कर दिए हैं। आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर अन्य कार्य एक सप्ताह तक नहीं होंगे।

पटना उच्च न्यायालय ने लगातार विभिन्न जिला न्यायालयों से कोरोना संक्रमण मामलों की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। हाइकोर्ट ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र जारी कर आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर कोई अन्य कार्य एक सप्ताह तक नहीं करने का निर्देश दिया है।

पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रकाश मिश्र ने उक्त निर्देश के आलोक में सोमवार को पटना जजशिप के लिए एक पत्र निर्गत कर दिया है।

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