अवैध शराब मामले में युवक को 8 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Feb, 2023 01:53 PM

young man sentenced to 8 years rigorous imprisonment in illegal liquor case

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ओम सागर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित कैमाशिकोह किला रोड निवासी सत्येंद्र कुमार को बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। साथ ही एक...

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने अवैध शराब की ढुलाई एवं खरीद-बिक्री के जुर्म में एक युवक को आठ वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ओम सागर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित कैमाशिकोह किला रोड निवासी सत्येंद्र कुमार को बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।  

जानिए पूरा मामला
बता दें कि मामला वर्ष 2021 का था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने चौक थाना क्षेत्र स्थित हाजीगंज में एक स्कूटी सवार को रोककर तलाशी ली। इस कार्रवाई में एक बोरी में डेढ़ सौ लीटर अवैध देसी शराब तथा पांच लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।

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