Edited By Khushi, Updated: 03 Jan, 2025 11:25 AM
झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके पुलिस थाने में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को बीते गुरुवार को रद्द कर दिया।
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके पुलिस थाने में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को बीते गुरुवार को रद्द कर दिया।
बता दें कि प्रकाश ने 2021 में पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश, कांके से भाजपा के तत्कालीन विधायक समरी लाल के नेतृत्व में किसानों के अधिकारों के लिए किए गए प्रदर्शन का हिस्सा थे, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्रकाश के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि सांसद को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।