धन शोधन मामले में जमानत के बाद IAS अधिकारी पूजा सिंघल को मिली राहत, निलंबन हुआ रद्द

Edited By Harman, Updated: 22 Jan, 2025 11:07 AM

ias officer pooja singhal gets relief after bail in money laundering case

धनशोधन मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। अब सिंघल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी।

रांची: धनशोधन मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

सेवा में पुन:हुई बहाल
सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था। यह मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा मंगलवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद सात दिसंबर 2024 से सेवा में बहाल कर दिया गया है।'' 

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में देगी सेवाएं
अधिसूचना के अनुसार सिंघल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी। ईडी ने राज्य के खान विभाग में पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया था। एक विशेष अदालत ने पिछले साल सात दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी थी।

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