IAS पूजा सिंघल को PMLA कोर्ट से राहत, ED की याचिका को किया खारिज

Edited By Harman, Updated: 21 Feb, 2025 02:19 PM

ias pooja singhal gets relief from pmla court ed s petition rejected

भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर पूजा सिंघल को PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट) की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये।

IAS Pooja Singhal: भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर पूजा सिंघल को PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट) की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये।

पोस्टिंग पर रोक लगाने को लेकर ED ने दायर की थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, ED ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। दायर याचिका में यह कहा गया था कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस की जांच को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं इस संबंधी कोर्ट का कहना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और अदालत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बता दें कि ईडी और पूजा सिंघल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

बता दें कि 11 मई 2022 को धनशोधन मामले में सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था। यह मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। वहीं नए कानून के तहत इस केस में जमानत मिलने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर पूजा सिंघल को सेवा में बहाल कर दिया गया था। 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!