भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार

Edited By Diksha kanojia, Updated: 12 Sep, 2021 06:41 PM

sunil tiwari political advisor to babulal marandi arrested

रांची पुलिस ने सुनील तिवारी को उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया। तिवारी ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार...

 

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में 16 अगस्त को एक आदिवासी युवती द्वारा दुष्कर्म, छेड़छाड़ और एसटी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने के बाद सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी।

रांची पुलिस ने सुनील तिवारी को उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया। तिवारी ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची के अरगोड़ा थाना में युवती द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह तिवारी के घर में काम करती थी। शुरुआती दिनों से ही तिवारी की बुरी नीयत का अंदाजा उसे उनके हावभाव से होने लगा था।

तिवारी उसे हमेशा चॉकलेट देते थे। एक दिन घर के अन्य सदस्यों की गैर मौजूदगी में तिवारी ने उसके संवेदनशील अंगों को छूना शुरू किया, जिसका उसने विरोध किया। आरोप के मुताबिक विरोध करने पर शराब के नशे में तिवारी ने उसके साथ मारपीट की, किसी तरह वह खुद को बचाने के लिए छत पर जा छिपी, लेकिन तिवारी वहां भी आ गए और छत पर ही उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद तिवारी ने उसके मोबाइल पर फोन कर उससे माफी मांगी।

दूसरे दिन तिवारी ने उसे पैसे का लालच देकर कहा कि वह उस घटना का जिक्र किसी से न करें। घटना के बाद सुनील तिवारी ने दोबारा छेड़छाड़ की। जिसके बाद जुलाई महीने में उसने उनके घर में काम करना छोड़ दिया। इसके बाद भी वह उनका पीछा करते और उन्हें फोन कर परेशान करते रहे। छेड़खानी का विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंदी-गंदी गालियां भी दी और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/21 के दर्ज मामले में भादवि की धारा 376(1), 354ए, 354 बी, 504 और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धारा लगाया है।

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