पुलिस रिमांड में भेजे गए फुलवारीशरीफ कांड में गिरफ्तार 3 लोग, देश में अशांति फैलाने का था आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Feb, 2023 04:32 PM

3 people arrested in phulwarisharif case sent to police remand

विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी मोहम्मद आबिद और मोहम्मद तनवीर तथा चकिया थाना के बाराचट्टीया गांव निवासी मोहम्मद बिलाल से...

पटना: सांप्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के चर्चित बिहार के फुलवारीशरीफ कांड में विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार 3 लोगों से सात दिनों तक हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया।

पुलिस रिमांड में भेजे गए गिरफ्तार तीन लोग
विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी मोहम्मद आबिद और मोहम्मद तनवीर तथा चकिया थाना के बाराचट्टीया गांव निवासी मोहम्मद बिलाल से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए तीनों अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ के लिए 15 फरवरी से 21 फरवरी 2023 पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपे जाने का आदेश कारा अधीक्षक को दिया है।  

4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी NIA
मामला फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 827/ 2022 पर आधारित है। इस मामले में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने अपनी प्राथमिकी संख्या आरसी 31/2022 के रूप में दर्ज की है। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/2022 के रूप में दर्ज है। एनआईए इस मामले में 4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। आरोप के अनुसार, देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।

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