अवैध शराब का कारोबार करने के जुर्म में एक कारोबारी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपए का अर्थदंड

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Mar, 2023 11:35 AM

5 years rigorous imprisonment to liquor trader

पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के जुर्म में बहेड़ा थाना क्षेत्र के मकरमपुर गांव निवासी कृष्ण कांत चौधरी को शुक्रवार को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख...

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के जुर्म में शराब कारोबारी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।  

एक लाख रुपए का जुर्माना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के जुर्म में बहेड़ा थाना क्षेत्र के मकरमपुर गांव निवासी कृष्ण कांत चौधरी को शुक्रवार को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।      

विदेशी शराब के साथ आरोपी किया गया था गिरफ्तार 
विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) संजय कुमार ने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के मकरमपुर गांव निवासी कुशे चौधरी का पुत्र कृष्ण कांत चौधरी को बहेड़ा थाना पुलिस ने 42.5 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बहेड़ा थाने में कांड संख्या 296/21 दर्ज किया गया था। जिसका जी.ओ. केस नम्बर 164/22 के तहत विचारण प्रारंभ किया गया। जिसमें शीघ्र विचारण प्रभारी रंजन कुमार ने त्वरित गति से गवाहों की गवाही प्रस्तुत किया। जिस वजह से शराब कारोबारी को सजा मिली है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!