Edited By Ramanjot, Updated: 18 May, 2025 01:15 PM

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि अनिल कुमार तिवारी द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की संशोधित अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत गिरफ्तार सिमरी थाना क्ष्रेत्र के भराठी गंव निवासी इंद्र कुमार को छोड़ने के लिए छह हजार रूपए रिश्वत...
Darbhanga News: बिहार में दरभंगा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने सिमरी थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (ASI) अनिल कुमार तिवारी (Anil Kumar Tiwari) को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि अनिल कुमार तिवारी द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की संशोधित अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत गिरफ्तार सिमरी थाना क्ष्रेत्र के भराठी गंव निवासी इंद्र कुमार को छोड़ने के लिए छह हजार रूपए रिश्वत लेने के आरोप की जांच अंचल पुलिस निरीक्षक, कमतौल से कराई गई।
सूत्रों ने बताया कि अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत अनिल कुमार तिवारी द्वारा इंद्र कुमार को छोड़ने के लिए छह हजार रूपए लेने की बात प्रकाश में आई तथा इस पूरे प्रकरण में उनका आचरण संदिग्ध पाया गया। अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर अनिल कुमार तिवारी को निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय पुलिस केंद्र दरभंगा बनाया गया है।