बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट ने क्या कहा

Edited By Harman, Updated: 30 Jan, 2025 02:59 PM

bahubali leader anant singh did not get relief from the court

मोकामा गोलीकांड मामले में आज पटना के सिविल कोर्ट में पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं अभी पूर्व विधायक को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पुलिस द्वारा केस डायरी पेश नहीं किए के कारण जमानत याचिका को अदालत ने खारिज...

पटना: मोकामा गोलीकांड मामले में आज पटना के सिविल कोर्ट में पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं अभी पूर्व विधायक को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल, पुलिस द्वारा केस डायरी पेश नहीं किए के कारण जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।  

मिली जानकारी के अनुसार, जज ने पुलिस से घटनाक्रम की केस डायरी मांगी है। वहीं पुलिस के तरफ से आज जज के सामने इस मामले की केस डायरी पेश नहीं की गई। जिस पर जज ने कहा कि बिना केस डायरी देखे हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है, जिस कारण मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। 

गौरतलब है कि 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा में अंधाधुंध फायरिंग की घटना घटित हुई थी। बताया गया था कि कि सोनू-मोनू गैंग के सदस्यों ने मुंशी मुकेश सिंह के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया और ताला लगा दिया था। जिसे लेकर मुंशी ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह से मदद मांगी। इसके बाद जब अनंत सिंह गांव जाकर ताला खोलने पहुंचे तो दोनो पक्षों में गोलीबारी हुई। वहीं इस मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी 2025 को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया था। इसके अलावा इस मामले में सोनू सिंह और अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।

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