​दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने 2 साल बाद पति को सुनाई 10 साल के कारावास की सजा​

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Jan, 2025 11:54 AM

husband sentenced to 10 years in dowry death case

बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पत्नीहंता को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने गुरुवार को सुनवाई के बाद मामले में आरोपित पति को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर...

बेतिया: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पत्नीहंता को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने गुरुवार को सुनवाई के बाद मामले में आरोपित पति को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता केशव लाल शाह मझौलिया थाने जौकटिया गांव का रहने वाला है।  

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कांड के सूचक मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना के निकनामपुर निवासी कृष्ण कुमार हैं । उन्होंने अपनी बहन ​सुचिता कुमारी की शादी वर्ष 2020 में मझौलिया थाना के जो कटिया निवासी केशव लाल शाह के साथ की थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले सुनीता कुमारी पर दहेज में मायके से मोटरसाइकिल मांग कर लाने का दबाव बनाने लगे।

वहीं, मोटरसाइकिल नहीं लाने पर हत्या की धमकी देने लगे। अंत में मोटरसाइकिल दहेज में नहीं देने के कारण 8 नवंबर 2022 को पति केशव लाल साहनी ने ​सुचिता  कुमारी की हत्या कर लाश को गायब कर दिया। इस सूचना पर कृष्णा कुमार अपनी बहन के घर गया। इस संबंध में उसने मझौलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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