बिहार की अदालत ने 9 साल पुराने रेल रोको मामले में गिरिराज और 22 अन्य को किया बरी

Edited By Nitika, Updated: 26 Mar, 2023 12:02 PM

giriraj and 22 others acquitted in rail roko case

बिहार की अदालत ने नौ साल पहले रेल रोको प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य 22 को बरी कर दिया।

 

मुजफ्फरपुरः बिहार की अदालत ने नौ साल पहले रेल रोको प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य 22 को बरी कर दिया। वर्ष 2014 में रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सिंह के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सांसद वीणा देवी, भाजपा नेता राम सूरत राय और सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर की सांसद/विधायक अदालत में पेश हुए।

दरअसल, मार्च 2014 में केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किए जाने के खिलाफ ‘रेल रोको' आंदोलन किया गया था। अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया, ‘‘सोनपुर की रेलवे अदालत में मामला दर्ज किया गया था और बाद में सांसद/विधायक अदालत बनने के बाद सुनवाई यहां स्थानांतरित कर दी गई। प्राथमिकी में कुल 27 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से 23 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।''

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग अब भी कर रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि विपक्षी दलों को एकजुट कर अगर भाजपा को हराने में सफलता मिलती है तो ‘सभी पिछड़े राज्यों' को विशेष दर्जा देने के लिए कदम उठाएंगे।
 

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