आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू-राबड़ी ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने दी जमानत

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jun, 2022 10:43 AM

lalu rabri surrendered in code of conduct violation case

सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव की अदालत में आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल कर लालू यादव एवं राबड़ी देवी की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के...

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी एवं बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव की अदालत में आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल कर लालू यादव एवं राबड़ी देवी की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के एक-एक जमानतदार का बंध पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 22 जून 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।

मामला वर्ष 2010 का है। दंपत्ति पर दीघा विधानसभा क्षेत्र स्थित बिहार वेटरनरी कॉलेज परिसर में बने मतदान केंद्र संख्या 118 के 100 मीटर के दायरे में वाहन ले जाने का आरोप है। इस मामले में हवाईअड्डा थाना कांड संख्या 190 /2010 भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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