BPSC अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर SC में जनहित याचिका दायर, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2025 11:54 AM

pil filed in sc regarding appointment of bpsc chairman

अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका में नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह उस संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है जिसके मुताबिक केवल ‘स्वच्छ चरित्र' वाले लोगों को लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जनहित...

नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति को अवैध बताते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई। 

अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका में नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह उस संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है जिसके मुताबिक केवल ‘स्वच्छ चरित्र' वाले लोगों को लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जनहित याचिका के अनुसार, परमार बिहार के सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी थे और मामला पटना में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित था। 

याचिका में कहा गया है, ‘‘इस प्रकार जाहिर तौर पर, प्रतिवादी नंबर दो (परमार) पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं और ऐसे में उनकी ईमानदारी संदिग्ध है। इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।'' 

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