फुलवारीशरीफ कांडः दो और अभियुक्तों को 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Dec, 2022 11:30 AM

police remand of two more accused in phulwarisharif case

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने आवेदन दाखिल कर अभियुक्त मोहम्मद अरमान मलिक और मोहम्मद जलालुद्दीन से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने एनआईए की प्रार्थना स्वीकार...

पटनाः धार्मिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के आरोपों में दर्ज मामले में जेल में बंद दो और अभियुक्तों को शनिवार को बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने 08 दिसंबर 2022 तक हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने आवेदन दाखिल कर अभियुक्त मोहम्मद अरमान मलिक और मोहम्मद जलालुद्दीन से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने एनआईए की प्रार्थना स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्तों से हिरासती पूछताछ के लिए 08 दिसंबर 2022 तक के लिए एनआईए को सौंपे जाने का आदेश पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर के अधीक्षक को दिया है। इससे पूर्व इसी अदालत मामले के अन्य तीन अभियुक्तों मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर, अतहर परवेज और नूरुद्दीन जंगी को 05 दिसंबर 2022 तक के लिए पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंप चुकी है।

गौरतलब है कि फुलवारीशरीफ थाना ने कांड संख्या 827/2022 भारतीय दंड विधान की धारा 120 (बी), 121, 153, 153 (ए), 153 (बी) और 34 के तहत दर्ज किया था, जिसमें 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसने आरसी कांड संख्या 31/2022 दर्ज कर अपनी प्राथमिकी विशेष अदालत को सौंप दी थी। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/ 2022 दर्ज किया गया है एवं मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने जांच के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान एवं दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा किया है।

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