गांजा तस्करी मामले में दो लोगों को कठोर कारावास की सजा, 3-3 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Apr, 2022 06:12 PM

rigorous imprisonment for two people in ganja smuggling case

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एकादश) सह विशेष न्यायाधीश सीमा भारतीय ने मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के हरपालपुर थाना क्षेत्र निवासी देवेंद्र मिश्रा और बिहार के भोजपुर जिला स्थित उदवंतनगर थाना क्षेत्र निवासी झाम लाल यादव उर्फ मिथिलेश यादव को...

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को 15 -15 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एकादश) सह विशेष न्यायाधीश सीमा भारतीय ने मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के हरपालपुर थाना क्षेत्र निवासी देवेंद्र मिश्रा और बिहार के भोजपुर जिला स्थित उदवंतनगर थाना क्षेत्र निवासी झाम लाल यादव उर्फ मिथिलेश यादव को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20बी और 29 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 18 सितंबर 2015 को पटना स्थित बिहटा औरंगाबाद रोड पर एक तेल टैंकर के चेंबर में छुपा कर रखे गए सात क्विंटल 63 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद किया था और दोषियों को गिरफ्तार किया था। दोषियों से पूछताछ में पता चला था कि उक्त गांजा ओडिशा से तस्करी कर लाया गया था और भोजपुर ले जाया जा रहा था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!