NEET: अभियुक्त रॉकी की पुलिस रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ी, CBI ने 10 दिनों तक की थी पूछताछ

Edited By Nitika, Updated: 21 Jul, 2024 12:27 PM

rocky police remand extended for 3 days

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में हिरासती पूछताछ के लिए अभियुक्त राकेश रंजन उर्फ रॉकी की पुलिस...

 

पटनाः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में हिरासती पूछताछ के लिए अभियुक्त राकेश रंजन उर्फ रॉकी की पुलिस रिमांड की अवधि तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी।

सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार नालंदा जिला निवासी राकेश रंजन उर्फ रॉकी से 10 दिनों तक हिरासती पूछताछ करने के बाद वापस विशेष प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय पांडे की अदालत में पेश किया। इसके साथ ही सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त रॉकी की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की प्रार्थना की। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त रॉकी की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाते हुए उसे फिर से आगे तीन दिनों तक हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया।

अदालत ने इस अभियुक्त को पूछताछ के बाद वापस 23 जुलाई 2024 को 2:00 बजे दिन तक अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। पूर्व में इसी अदालत ने 11 जुलाई 2024 को इस अभियुक्त को हिरासती पूछताछ के लिए 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर अपनी प्राथमिकी आरसी 224 /2024 दिनांक 23 जून 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज किया गया है। नीट 2024 की परीक्षा 05 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी। पटना के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

इसी दौरान पटना के शास्त्री नगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में एक प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 407, 408, 409 और 120 बी के तहत शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में स्वलिखित बयान के आधार पर दर्ज करवाई थी। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया था और फिर केंद्र सरकार के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में अब तक 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से कई लोगों को पुलिस रिमांड पर लेकर सीबीआई हिरासती पूछताछ कर रही है।

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