हत्या के मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास, भूमि विवाद में हुई थी युवक की हत्या

Edited By Ramkesh, Updated: 21 May, 2026 06:10 PM

six convicted in murder case sentenced to life imprisonment young man was kille

बिहार में बांका के जिला एवं अपर न्यायाधीश चतुर्थ ओम प्रकाश ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाकर छह भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस आदेश में जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के अमझर गांव के रहने वाले मृतक के सहोदर भाई...

पटना: बिहार में बांका के जिला एवं अपर न्यायाधीश चतुर्थ ओम प्रकाश ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाकर छह भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस आदेश में जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के अमझर गांव के रहने वाले मृतक के सहोदर भाई प्रमोद यादव, चचेरे भाई लक्ष्मण यादव, आनंदी यादव, राजू यादव, पप्पू यादव तथा कांग्रेस यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

अभियोजन के अनुसार 10जून 2020 की रात अभियुक्तों ने सुरेश यादव को बम मारकर मौत के घाट उतार दियाज था। मृतक उस समय घर के आंगन में अपनी पोती मौसम कुमारी के साथ सोया हुआ था। इस हमले में मौसम कुमारी भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी , जिसका सदर अस्पताल बांका में इलाज किया गया। इस बम मरने की घटना में मृतक के पेट तथा जांघ के चिथड़े उड़ गए थे। 

इस संबंध में मृतक की पत्नी सुनैना देवी ने मृतक के सहोदर भाई सहित आठ लोगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने विचारण के बाद छह लोगों को आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। झ्रइस मामले में अभियोजन की ओर से हीरा लाल सिंह तथा राजीव रंजन और अभियुक्तों की ओर से बलबीर सिंह एवं शिव कुमार यादव ने बहस में भाग लिया। 
 

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