सरकारी विभागों में SC-ST के आंकड़े जुटाने के निर्देश से प्रोन्नति का मार्ग होगा प्रशस्त: मोदी

Edited By Nitika, Updated: 20 Apr, 2022 10:11 AM

statement of sushil modi

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य की नीतीश सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को...

 

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य की नीतीश सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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जनवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए सभी विभागों में काडरवाइज इन वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होना जरूरी है। एससी-एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं होने से सभी वर्गों के लिए प्रोन्नति का मामला वर्षों से लम्बित पड़ा था। बिहार सरकार ने आंकड़े जुटाने का निर्देश देकर लाखों कर्मचारियों को राहत दी है।
- Sushil Kumar Modi (@sushilmodi) 19 Apr 2022
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बिहार सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी विभागों के हर काडर में एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों के संख्या के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी वापस ले ली। इन दोनों फैसलों के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद।
- Sushil Kumar Modi (@sushilmodi) 19 Apr 2022

सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'बिहार सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी विभागों के हर काडर में एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी वापस ले ली। इन दोनों फैसलों के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद।' भाजपा सांसद ने कहा कि एससी-एसटी के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन कराया था। इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा।

मोदी ने कहा कि जनवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए सभी विभागों में काडरवाइज इन वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं होने से सभी वर्गों के लिए प्रोन्नति का मामला वर्षों से लम्बित पड़ा था। बिहार सरकार ने आंकड़े जुटाने का निर्देश देकर लाखों कर्मचारियों को राहत दी है।
 

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