Patna News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की कैद, 70 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Aug, 2023 06:00 PM

youth gets 20 years in jail for raping minor girl

विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार (द्वितीय) ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपुरी निवासी दीपक कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार एवं भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।...

पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार (द्वितीय) ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपुरी निवासी दीपक कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार एवं भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार वर्षों के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2021 में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के महिला थाना में दर्ज की गई थी।

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