Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Jul, 2025 10:43 AM

Darbhanga News: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की...
Darbhanga News: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी निवासी राम पुकार मिश्रा को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि अभियुक्त राधाकांत मिश्रा के पुत्र राम पुकार मिश्रा ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर गलत नीयत से उसका अपहरण कर लिया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त के साथ पीड़िता को कलकत्ता से बरामद किया गया था। इसकी प्राथमिकी 12 जून 2015 को बहादुरपुर थाना में दर्ज की गयी।
परिजात ने बताया कि 23 नवंबर 2015 को अदातल ने अभियुक्त के बिरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 366 (ए), 370, 376 और (पॉक्सो एक्ट) की धारा 4 में संज्ञान लिया। विचारण के दौरान सोमवार को न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 (ए) में दोषी ठहराते हुए दस वर्षो के कारावास की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी पाते हुए सात वर्षो का कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।