CEO ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पोस्टल बैलेट के नोडल पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

Edited By Khushi, Updated: 26 Oct, 2024 05:19 PM

ceo held review meeting with all district election officers

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलों के पुलिस पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलों के पुलिस पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र में 85 साल से अधिक अथवा वैसे दिव्यांग मतदाता जो घर से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 12 डी उपलब्ध करा दें। कुमार ने कहा कि अनुपस्थित वोटर, जो पोस्टल बैलट से मतदान की अहर्ता रखते है और इच्छुक हैं, उन मतदाताओं को फॉर्म 12 अथवा 12 डी अवश्य उपलब्ध करा दें। उन्होंने समीक्षा के क्रम में कहा कि सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए इच्छुक मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से निर्वाचन कार्य में लगे सहायक पुलिस कर्मियों के मतदान की भी व्यवस्था करा लिया जाए, जिससे कर्तव्य पर रहते हुए वह अपने मताधिकार से वंचित न हों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी जिले में मतदान कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ट्रेनिंग की भौतिक समीक्षा अवश्य करें एवं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मतदान कर्मियों को ईवीएम क्लोजिंग डाटा संग्रहण का संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे मतगणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी जिले में होम वोटिंग एवं निर्वाचन में लगे मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया का कलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर का अनुपालन करते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक के अथवा दिव्यांग मतदाता, जो मतदान केंद्र तक आने में असक्षम हैं, उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करनी है। इसके लिए बीएलओ द्वारा चिह्नित मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एक टोल फ्री नंबर दे दें, जिससे होम वोटिंग के लिए यदि कोई इच्छुक मतदाता है, तो वह संपर्क कर फॉर्म उपलब्ध कराने को कह सकें। इस अवसर पर अवर सचिव घनश्याम प्रसाद सहित पुलिस पोस्टल बैलेट एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पोस्टल बैलेट सेल के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

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