गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में अदालत ने 5 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Diksha kanojia, Updated: 23 Sep, 2020 03:10 PM

court sentenced 5 people to life imprisonment in gangster murder case

झारखंड में हजारीबाग जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में मंगलवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हजारीबागः झारखंड में हजारीबाग जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में मंगलवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छह) अमित शेखर की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर फैसला सुनाते हुए सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़ति परिवार को देने का आदेश दिया गया है।

इससे पूर्व 11 सितंबर को अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषियों में पांडेय गिरोह का सरगना विकास तिवारी, दिलीप साहू, विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडे और संतोष देव पांडे शामिल हैं। वहीं, गैंगस्टर विकास तिवारी के पिता शंभू नाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने 11 सितंबर को रिहा कर दिया था। मामले का एक अन्य आरोपी दीपक साहू फिलहाल फरार चल रहा है।

उल्लेलखनीय है कि गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हजारीबाग जेल में सजा काट रहा था। सजा के दौरान दो जून 2015 की सुबह सुशील श्रीवास्तव को हजारीबाग जेल से पेशी के लिए भारी सुरक्षा घेरे में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय लाया गया था। अदालत परिसर में सुशील पर एके-47 और अन्य हथियार से हमला किया गया था। इस गोली कांड में घात लगाए हथियार बंद शूटर ने सुशील श्रीवास्तव और उससे अदालत में मिलने आए उसके दो करीबी गयासुद्दीन खान और मोहम्मद कमाल खान को भी गोली मारी थी।

तत्काल सभी को सदर अस्पताल लाया गया था, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया था। मामले में जिले के सदर थाना में सुशील श्रीवास्तव के बेटे अविक श्रीवास्तव के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।

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