Edited By Khushi, Updated: 30 Dec, 2024 12:51 PM
झारखंड में बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत के पिपरा दी स्थित एक जन वितरण प्रणाली की दुकान में भारी गड़बड़ी पाए जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) ने दुकानदार के खिलाफ स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
बोकारो: झारखंड में बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत के पिपरा दी स्थित एक जन वितरण प्रणाली की दुकान में भारी गड़बड़ी पाए जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) ने दुकानदार के खिलाफ स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बार-बार राशन कार्डधारियों से प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीएसओ शालिनी खालखो ने चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत के पिपराडीह स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान (जविप्र) लाइसेंस संख्या 39/84 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में पता चला कि जविप्र डीलर मो. शमीम अहमद ने आवंटन माह का मात्र 302 राशन कार्ड धारियों को ही खाद्यान्न वितरण किया गया था, जबकि 188 कार्डधारियों का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया था। बावजूद जविप्र दुकान में मात्र 75 किलो चावल एवं 65 किलो गेहूं ही उपलब्ध था। खाद्यान्न कहां है, इसका जवाब जविप्र डीलर के पुत्र देने में असमर्थ थे। खालखो ने बताया कि दुकान के अलावा अन्यत्र कहीं खाद्यान्न नहीं है, जबकि तीन घंटे तक चली कार्रवाई में एक बार भी डीलर मो. शमीम अहमद दुकान पर उपस्थित नहीं हुए। कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण का भी मामला उजागर हुआ। जांच क्रम में टीम ने 36 कार्डधारियों के खाद्यान्न उठाव का जांच किया जिसमें 09 कार्डधारी ऐसे मिले, जिन्हें खाद्यान्न वितरण निर्धारित मात्रा से कम किया गया था। उन्होंने राशन वितरण में कालाबाजारी को लेकर डीलर के लाइसेंस को अगले आदेश तक के लिए निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की है।
खालखो ने बताया कि जांच में मामला प्रकाश में आया कि 15 दिसंबर को खाद्यान्न जविप्र डीलर को उपलब्ध कराया गया है। 20 दिसंबर को डीलर द्वारा प्राप्त किया गया है एवं 23 दिसंबर से वितरण शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया में डीलर द्वारा बेवजह विलंब किया गया है, जो गंभीर मामला बनता है। दिसंबर माह में हुए आवंटन के विरुद्ध 1190 किलो चावल एवं 745 किलो गेहूं एवं नवंबर माह में आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध 984 किलो चावल एवं 658 किलो गेहूं दुकान में उपलब्ध नहीं मिला। कुल 3,577 किलो खाद्यान्न कालाबाजारी का मामला है। डीएसओ ने मामले में जविप्र डीलर मो. शमीम अहमद के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए लाइसेंस रद्द करने एवं दूसरे जविप्र से टैग करने का अनुशंसा सीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया है।