हेमंत सोरेन को झारखंड HC से राहत, समन अवहेलना मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट

Edited By Khushi, Updated: 05 Dec, 2024 03:23 PM

hemant soren gets relief from hc exempted from personal appearance

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सोरेन की ओर दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट के जरिये खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सोरेन की ओर दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट के जरिये खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।

मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी /एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के उक्त आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल पिटिशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया था। साथ ही हेमंत सोरेन को मामले में व्यक्तिगत रूप से चार दिसंबर को बुलाया है जिसे हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उक्त आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। 

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