Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा में 4 विधेयक पारित, अग्निशमन सेवा अधिनियम भी है शामिल

Edited By Khushi, Updated: 02 Aug, 2024 06:23 PM

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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में आज 4 विधेयक पारित हुए। खास बात यह रही कि पहली पाली की कार्यवाही में सदन में विपक्षी विधायक नजर नहीं आए। विपक्षी विधायकों के सीटें खाली थीं।

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में आज 4 विधेयक पारित हुए। खास बात यह रही कि पहली पाली की कार्यवाही में सदन में विपक्षी विधायक नजर नहीं आए। विपक्षी विधायकों के सीटें खाली थीं। हालांकि, द्वितीय पाली में बीजेपी विधायकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ सदन में एंट्री ली। वहीं, 40 मिनट की कार्यवाही के बाद ही बीजेपी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया और हाउस से बाहर निकल गए। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे तक के लिए विपक्ष के विधायक निलंबित थे। विधेयक पर उन्हें चर्चा में शामिल होना था। 2 बजे के बाद ही विधेयक पर चर्चा होनी थी। इसके बावजूद प्रथम पाली में ही विधेयक पारित कर लिया गया।

बता दें कि विधानसभा में झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 शुक्रवार को सदन में पारित हो गया। इसके तहत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इनके जिम्मे यह 100 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघर, 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स व एक से अधिक सिनेमा को प्रदर्शित करने वाले भवनों की सुरक्षा होगी। इसके अलावा झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 और झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 50 से अधिक कमरे वाला होटल, भूमिगत व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, जिला केंद्र, उप केंद्रीय व्यावसायिक जिले जिसमें एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बना तहखाना शामिल होगा। वहीं 50 मीटर से ऊंची बहुमंजिली गैर आवासीय इमारतें, तेल व प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठान, 20 हजार से अधिक क्षमता वाला खुला स्टेडियम व पांच हजार से अधिक क्षमता वाला इंडोर स्टेडियम की सुरक्षा। 100 से अधिक बेड वाले अस्पताल व नर्सिंग होम के अलावा सार्वजनिक, अर्द्धसरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डा, मनोरंजक पार्क सहित अन्य भवन भी अग्निशमन सेवा के दायरे में आयेगा।

विधेयक के तहत इन बातों का भी है उल्लेख
झारखंड में अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी नामक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। अग्निशमन सेवा के तहत भवनों व परिसरों को सील करने की होगी शक्ति। अग्निशमन बचाव कार्य में जानबूझ कर बाधा डालने या हस्तक्षेप करने वाले को अधिकतम तीन माह की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माने के दंड का प्रावधान होगा। आग लगने के बारे में जानबूझकर गलत प्रतिवेदन देने पर भी दंड का प्रावधान होगा। किसी भवन या परिसर का निरीक्षण करने के बाद आग से सुरक्षा के उपायों का अपर्याप्त पाये जाने पर विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी नोटिस जारी करेगा। कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वयं या उसके एजेंट के जानबूझकर किये गये कार्यों अथवा उपेक्षा के कारण आग के हवाले हो जाये, तो इस मामले में भी दंड का प्रावधान किया गया है।

"जब तक मुख्यमंत्री हेमंत हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक..."
वहीं, मानसून सेशन की द्वितीय पाली में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि जब सदन चल ही नहीं रहा था तो विपक्ष के विधायकों को कौन-से जुर्म के लिए निलंबित किया गया। उन्होंने आगे कहा, हमने तो केवल सरकार के चुनाव पूर्व के वादों पर सरकार का जवाब मांगा था। जब तक मुख्यमंत्री (हेमंत सोरेन) हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

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