Edited By Harman, Updated: 05 Dec, 2024 03:44 PM
पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। दरअसल, पटना नगर निगम ने अनिवार्य कर दिया है कि लेन-देन के दौरान संपत्ति कर की रसीद दिखानी होगी। इस रसीद के बिना जायदाद की खरीद-फरोख्त नहीं होगी। यह नियम पटना नगर निगम...
पटना: पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। दरअसल, पटना नगर निगम ने अनिवार्य कर दिया है कि लेन-देन के दौरान संपत्ति कर की रसीद दिखानी होगी। इस रसीद के बिना जायदाद की खरीद-फरोख्त नहीं होगी। यह नियम पटना नगर निगम क्षेत्र पर लागू हो गया है। इसको लेकर पटना नगर निगम ने निबंधक और राज्य के नगर विकास विभाग एवं मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र भेज दिया गया है।
बता दें कि यह फैसला 4 दिसंबर 2024 को लिया गया। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने यह आदेश दिया है। निगम की तरफ से जारी किए इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मकान और संस्थान की खरीद-बिक्री के लिए पटना नगर निगम का संपत्ति के होल्डिंग टैक्स की जमा रसीद दिखानी अनिवार्य होगी। निगम ने यह फैसला प्रॉपर्टी खरीदने वालों का भार कम करने के लिए लिया है।
दरअसल,संपत्ति कर की चोरी को कम करने और राजस्व में इजाफा करने के लिए भी यह फैसला लिया गया है। वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से राजस्व शुल्क नहीं भरा गया होता, तो इसका सारा बोझ प्रॉपर्टी खरीदने वाले पर आ जाता है। ऐसे में पटना नगर निगम ने फैसला लिया है कि संपत्तियां जैसे फ्लैट, भवन, भूखंड जैसी निजी जायदाद की खरीद-बिक्री के दौरान जमीन जायदाद के मालिक को संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखाना अनिवार्य है।