"झारखंड के बकाये भुगतान को जल्द से जल्द वापस करें केंद्र", SC ने जारी किया आदेश; CM हेमंत ने जताई खुशी
Edited By Khushi, Updated: 14 Aug, 2024 06:58 PM
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाये 1 लाख 36 करोड़ रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है।
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाये 1 लाख 36 करोड़ रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के बकाये भगुतान को जल्द से जल्द लौटाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब केंद्र से झारखंड को अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे।
सीएम हेमंत ने आगे लिखा कि हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अन्य सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 12 साल में चरणबद्ध तरीके से यह भुगतान होगा। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्यवासियों के हक़ सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन-कल्याण में होगा और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा।