Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Nov, 2024 02:47 PM
बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प मिलेंगे। इनमें से तीन विकल्प अनिवार्य होंगे।शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और...
पटनाः बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प मिलेंगे। इनमें से तीन विकल्प अनिवार्य होंगे।शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक-02-06/2024-2035, दिनांक-21/11/2024 एवं ज्ञापांक-02-06/2024-2036, दिनांक-21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक/शिक्षिका, जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, के स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन देने हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत हैः-
1. विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन कर स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन कर सकते है।
ii. e-shikshakosh पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित "Request for Transfer on Special Ground" बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर बांयी तरफ 3 (तीन) मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक/शिक्षिका द्वारा "Transfer Application Form" मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जायेगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका का e-shikshakosh पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से सम्पर्क कर सुधार कराया जाय। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जायेगा।
iii. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रौल नं० स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।iv. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व Gender (लिंग) एवं Marital Status (वैवाहिक स्थिति) का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा।
v. विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिये गये निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉपडाउन मेनू से किया जायेगाः-
1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
2. गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
vi. स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका को 10 (दस) विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम-से-कम 3 (तीन) विकल्प देना अनिवार्य होगा परंतु शिक्षक अधिकतम 10 (दस) विकल्प भर सकते है। अन्य 7 (सात) विकल्प अनिवार्य नहीं होगा।
vii. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा।
viii. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
ix. स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गयी प्रविष्टियों को किसी भी समय "Save Draft" Button क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आँकड़ों/सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों को Save करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो।
x. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।
xi. तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर "Submit" बटन को क्लिक किया जायेगा। Submit" बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका से आवेदन को "Submit" करने हेतु पूछे गए सहमति में "हाँ" का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन "Submit" हो जायेगा।
xii. आवेदन के "Submit" होने के उपरांत पोर्टल के सक्रीन पर 2 (दो) विकल्प यथा (1) View Application एवं (2) Modify Application प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दांयी तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गये आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है।
xiii. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन कर भरे गये आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा।
xiv. संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दुबारा "Submit" करना होगा।
xv. विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु e-shikshakosh पोर्टल पर दिनांक-01/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया जा सकता है।