Chinese Citizens sentenced: अवैध तरीके से भारत में घुसे दो चीनी नागरिक, रक्सौल कोर्ट ने दी ये सजा

Edited By Harman, Updated: 11 Jan, 2025 12:12 PM

two chinese citizens entered india illegally raxaul court punishment

बिहार मोतिहारी जिले के रक्सौल बॉर्डर पर 23 जुलाई 2023 को दो चीनी नागरिक बिना वीजा के प्रवेश कर गए थे। वहीं बिना वीजा भारत में प्रवेश करने पर दोनों चीनी नागरिको को रक्सौल कोर्ट ने सजा सुनाई है।

Chinese Citizens sentenced: बिहार मोतिहारी जिले के रक्सौल बॉर्डर पर 23 जुलाई 2023 को दो चीनी नागरिक बिना वीजा के प्रवेश कर गए थे। वहीं बिना वीजा भारत में प्रवेश करने पर दोनों चीनी नागरिको को सजा रक्सौल कोर्ट ने सुनाई है।

बता दें कि रक्सौल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम कुमार ने दो चीनी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से घुसने के आरोप में तीन-तीन वर्षों की सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। दोनों चीनी नागरिकों के पास ना तो पासपोर्ट और ना ही भारत में प्रवेश के लिए वीजा था। अगर वे अर्थदंड नहीं देते हैं तो उन्हें एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों चीनी नागरिक की पहचान झाओं जिंग और कू फूंग के रूप में हुई है जो चीन के बोलीनिझियां फेनीयांई एक्सनिगु राज्य के निवासी हैं।

गौरतलब हो कि रक्सौल कोर्ट ने दोनों चीनी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 03 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 (बी) के तहत दोषी पाए जाने के कारण उन्हें तीन-तीन वर्षों की सजा सुनाई।

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