दरभंगा में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मुकदमों की सुनवाई के लिए 20 बेंचों का हुआ गठन किया गया

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Sep, 2024 05:39 PM

20 benches constituted for the national lok adalat to be held on 14 september

दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने बताया कि जिला मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल मुख्यालय के न्यायालय में 10 बजे पूर्वाह्न से लोक अदालत आयोजित हो रहा है, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउडेबल वादों की...

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 14 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 20 बेंचों का गठन किया गया है। दरभंगा में 14 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 

दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने बताया कि जिला मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल मुख्यालय के न्यायालय में 10 बजे पूर्वाह्न से लोक अदालत आयोजित हो रहा है, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता पूर्वक संचालन के लिए बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 20 बेंचों का गठन किया गया है। देव ने बताया कि व्यवहार न्यायालय, दरभंगा में 13 बेंच, व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर में 03 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय, बिरौल में 04 बेंच का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, वकील के साथ एक पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षकार अपने वाद से संबंधित मामलों का निपटारा के लिए प्रतिनियुक्त पीठ लिपिक के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा-शमनीय(कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन. आई. एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामले यथा (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद), बी.एस.एन.एल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा।

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