जमीन सर्वे करने के एवज में ली थी 5 लाख की रिश्वत, अमीन को 3 साल की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2025 12:20 PM

amin taking bribe of rs 5 lakh sentenced to 3 years imprisonment

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले मे राजगीर अंचल के अमीन राजाराम सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को...

पटना: बिहार में पटना स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एक अमीन को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले मे राजगीर अंचल के अमीन राजाराम सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी (ट्रैप मामले) किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 09 अक्टूबर 2018 को निगरानी के अधिकारियों ने दोषी अमीन को नालंदा जिले में राजगीर के पिलखी गांव स्थित उसके आवास से एक स्थानीय ग्रामीण से उसकी जमीन की बंदोबस्ती के लिए सर्वे करने के एवज मे पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।

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