बिहार में शिक्षकों को बड़ी सौगात: ट्रांसफर नीति को मिली मंजूरी, दिव्यांगों को मिलेगा प्राथमिकता

Edited By Ramkesh, Updated: 07 Oct, 2024 07:20 PM

big gift to teachers in bihar transfer policy approved disabled people

बिहार सरकार ने दशहरा से पहले शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षकों के लिए तबादला नीति की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार...

पटना: बिहार सरकार ने दशहरा से पहले शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षकों के लिए तबादला नीति की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि यह नीति बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर ही लागू होगी। अब इन शिक्षकों को अपने ही जिले में काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि, स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले सकेंगे।

जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी शुरू
मंत्री ने कहा कि इस तबादला नीति के तहत पति-पत्नी एक ही स्कूल में पदस्थापना पा सकेंगे. इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और दिसंबर से ट्रांसफर-पोस्टिंग शुरू हो जाएगी. तबादले के लिए दस विकल्प दिए जाएंगे. जिन शिक्षकों ने भौतिक दस्तावेज जमा किए हैं, उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों की पदस्थापना 5 साल के लिए होगी। 5 साल के बाद उनका फिर से तबादला किया जाएगा हालांकि, दिव्यांग या बीमार शिक्षकों की समस्या को देखते हुए उनका तबादला 5 साल से पहले भी किया जा सकता है।

गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादले में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. तबादले के दौरान सबसे पहले उन्हें उनके चुने हुए पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में पदस्थापित किया जाएगा. उसके बाद विधवा, तलाकशुदा महिला और शिक्षिका के पति की पदस्थापना के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।

अनुमंडल को छोड़कर जिले कर सकते हैं आवेदन
वहीं नीति के तहत पुरुष विकल्प के तौर पर गृह अनुमंडल को छोड़कर जिले के किसी भी पंचायत और नगर निकाय का चयन कर सकते हैं जबकि गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षक वर्तमान पदस्थापना के गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, पति के नगर निकाय, पंचायत और नगर निकाय को छोड़कर किसी भी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल का विकल्प दे सकती हैं।

ट्रांसफर और पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए विभाग एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है. रिक्तियों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी. पहले चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों (स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर) का स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा. नियमित शिक्षक, बीपीएससी और टीआरआई-1,2 शिक्षक यदि स्थानांतरण और पदस्थापन का विकल्प नहीं देते हैं, तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 

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