बिहार: ACS सिद्धार्थ ने MDM को लेकर सभी DEO को दिया बड़ा आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Feb, 2025 04:21 PM

bihar acs siddharth gave a big order to all deos regarding mdm

बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील योजना MDM की पारर्दशिता और गुणवत्ता सुनिश्चत करने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS ड़ॉ एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO को निर्देश दिया

पटना:बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील योजना MDM की पारर्दशिता और गुणवत्ता सुनिश्चत करने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS ड़ॉ एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO को निर्देश दिया है कि प्रत्येक विद्यालय में मिड-डे मील वितरण के बाद एक प्रमाण पत्र अनिर्वाय रूप से तैयार किया जाए। जिस पर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सभी उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर होंगे।  

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिसमें स्कूलों में मिड-डे मील योजना (कक्षा 1 से 8 तक) की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश के तहत प्रतिदिन मध्याह्न भोजन परोसने के बाद प्रधानाध्यापक और उपस्थित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र में भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और किसी भी असहमति का ब्योरा दर्ज करना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाण पत्र संबंधित तिथि के मध्याह्न भोजन सामग्री के बिल के साथ लगाकर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए पूरे महीने का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई शिक्षक किसी तिथि विशेष पर भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या से असहमत है तो उसे प्रमाण पत्र पर इसकी जानकारी देनी होगी। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।शिक्षा विभाग का यह कदम मिड डे मील योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी उपस्थिति की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि मिड डे मील की रिपोर्ट हर दिन अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी। इसके बिना योजना से जुड़ा कोई भी भुगतान मान्य नहीं होगा। इस निर्देश से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिक्षा विभाग का मानना ​​है कि इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा और उन्हें योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

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