Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jul, 2025 07:27 PM

भवन व अन्य निर्माणकार्यों से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संसाधन विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला मंगलवार को शुरू हो गई। सरकारी कार्यों को नियमानुसार एवं द्रुत गति से संपादित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला-सह-सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।
पटना:भवन व अन्य निर्माणकार्यों से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संसाधन विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला मंगलवार को शुरू हो गई। सरकारी कार्यों को नियमानुसार एवं द्रुत गति से संपादित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला-सह-सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में राजधानी के दशरथ मांझी श्रम नियोजन एवं अध्ययन संस्थान में किया जा रहा है।
इस दो दिवसीय कार्यशाला में राज्य के सभी उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त तथा प्रत्येक प्रमंडलों से तीन-तीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। आयोजित कार्यशाला में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर का निर्धारण एवं संग्रहण, चारों श्रम संहिता यथा- कोड ऑन वेजेज-2019, कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी-2020, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस -2020 और कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एण्ड वर्किंग कंडीशन - 2020 तथा निर्माण स्थलों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गयी। विषय के जानकार ओंकार शर्मा, सेवानिवृत मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), राम बाबू, अधीक्षण अभियंता, अंचल-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार तथा सुश्री वैशाली लाहिड़ी, राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) द्वारा विस्तृत जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों को दी गयी।
विगत अप्रैल-मई माह में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा नियमित रूप से पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा।