Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Nov, 2024 12:14 PM
![bihar gov gave the status of minister of state to the whips of the parties](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_11image_11_36_03818535165444-ll.jpg)
बिहार सरकार ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में पार्टियों के सचेतकों को 'राज्य मंत्री' का दर्जा दिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्यपाल की सहमति के बाद नियमों में संशोधन से संबंधित राजपत्र की एक प्रति...
पटना: बिहार सरकार ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में पार्टियों के सचेतकों को 'राज्य मंत्री' का दर्जा दिया है।
'राज्य मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के होंगे हकदार'
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्यपाल की सहमति के बाद नियमों में संशोधन से संबंधित राजपत्र की एक प्रति विधानसभा में पेश की। कुमार द्वारा सदन में पेश किए गए राजपत्र में कहा गया है, "विधानमंडल के दोनों सदनों के सचेतक सरकार के राज्य मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।"
बिहार विधानसभा ने बुधवार को दो अन्य विधेयक बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) (संशोधन), 2024 और बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024 भी विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित किए। विपक्षी सदस्यों ने केंद्र से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने पर सदन से बहिर्गमन किया। इसके कारण भोजनावकाश के बाद की कार्यवाही में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा विपक्षी सदस्य आसन के समीप आ गए।