वर्ष 2023-24 में GST वसूल करने में बिहार देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल, वाणिज्य कर विभाग के सचिव ने दी जानकारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Sep, 2024 05:44 PM

bihar is among the top 5 states in the country in collecting gst

आज सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना के संवाद कक्ष में आहूत प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में GST Collection में 18% growth के साथ बिहार देश के शीर्ष 5 राज्यों में...

पटना: आज सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना के संवाद कक्ष में आहूत प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में GST Collection में 18% growth के साथ बिहार देश के शीर्ष 5 राज्यों में से है। जीएसटी संग्रहण में बिहार ने 13% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 18% की सम्मानजनक अभिवृद्धि दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि राज्य ने वर्ष 2021-22 से लगातार जी०एस०टी० संग्रहण में 18 प्रतिशत की वार्षिक अभिवृद्धि दर्ज की है। सचिव ने वाणिज्य कर विभाग की तमाम गतिविधियों के बारे में निम्नवत् जानकारियां साझा की।

संजय कुमार सिंह ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक सुधार करते हुए दिनांक 01.07.2017 से बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के स्थान पर बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जी०एस०टी०) लागू किया गया। जी०एस०टी० के रूप में यह ऐतिहासिक कर सुधार को बिहार ने विगत सात वर्षों में बड़ी ही कुशलतापूर्वक लागू किया है। विभाग के कुशल और प्रभावी कर प्रशासन एवं राज्य के सभी करदाताओं, व्यवसायिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के सकारात्मक सहयोग के फलस्वरूप विगत छः वर्षों में कर-संग्रह में 122% की अभिवृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पूर्व वर्ष 2017-18 में जहां कर-संग्रहण रु. 17,236 करोड़ था वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर रू 38198 करोड़ हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु० 42,500 करोड़ राजस्व संग्रहण का लक्ष्य है। अगस्त 2024 तक रू० 15,463 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.4% अधिक है। जीएसटी में Goods का कारोबार करने वाले 1.5 करोड़ रुपए तक के Turnover वाले करदाता जबकि रू 50 लाख तक Turnover वाले सेवा प्रदाताओं के लिए Composition योजना लागू है। Composition योजना के अंतर्गत व्यवसायियों को त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त किया गया है। इन करदाताओं को पूरे वर्ष में अब सिर्फ एक वार्षिक विवरणी दाखिल करनी है।

बिहार वाणिज्य कर विभाग के सचिव ने कहा कि लघु करदाताओं की सुविधा के लिए QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना लागू है। इसके अंतर्गत रू 5 करोड़ तक के Turnover वाले करदाताओं को बड़े करदाताओं की तरह मासिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त करते हुए त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की सुविधा दी गयी है। सिर्फ कर का भुगतान मासिक करना है। वर्तमान में लगभग 3 लाख करदाताओं द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत निबंधित करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में जी०एस०टी० के अंतर्गत राज्य में केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निबंधित कुल व्यवसायियों की संख्या- 6,54,489 है। विभाग ने e-governance को पूरी तरह लागू किया है। अब करदाताओं को सामान्यतया किसी काम के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि करदाताओं के लगभग सारे कार्य Online सम्पन्न किये जाते है। इसी तरह कर प्रशासन में भी पारदर्शिता लाई गई है।

संजय कुमार सिंह ने बताया कि करदाताओं की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु शिकायत निवारण अभियान प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अंचल तथा प्रमंडल स्तर पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को जबकि मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को करदाताओं की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। करदाता इन शिविरों में उपस्थित होकर या ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त समस्त शिकायतों के निवारण की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा की जाती है।

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