पंजीकृत स्क्रैपर से वाहन स्क्रैप कराने वाले को मिलेगी वाहन कर में 50% तक छूट:सम्राट चौधरी

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Aug, 2025 09:03 PM

bihar vehicle scrapping policy 2025

:बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराने वाले लोगों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी।

पटना:बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराने वाले लोगों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। चौधरी ने बताया कि जो वाहन मालिक भारत स्टेज -I या उससे पूर्व के उत्सर्जन मानकों के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को, अथवा भारत स्टेज-II के अनुसार निर्मित मध्यम और भारी मोटर यानों को पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराते हैं और निक्षेप प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें मोटर वाहन कर में ये छूट मिलेगी। 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति पुराने वाहनों को हटाने, प्रदूषण को कम करने तथा गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत दिए जाने वाली छूट केवल उन्हीं गाड़ियों पर मान्य होगी जो अधिकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप किए गए हों और जिनका प्रमाण पत्र जमा किया गया हो।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा-राज्य सरकार के इस फैसले से राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश विशेष सहायता कार्यक्रम - 2025-26 (SASCI)” के तहत बिहार को 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार यदि राज्य स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे प्रावधानों को अधिसूचित कर VAHAN पोर्टल पर लागू करता है, तो उसे केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।

चौधरी ने बताया कि इस कर-छूट नीति के क्रियान्वयन से केवल राज्य के वाहन स्वामी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार भी आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी और इससे केंद्र से मिलने वाले अनुदान का उपयोग राज्य की अधोसंरचना और पूंजीगत विकास में किया जा सकेगा।

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