Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2024 12:51 PM
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हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इस कानून का देशभर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया है। दरअसल, नए कानून के तहत रोड...
मुजफ्फरपुर: हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इस कानून का देशभर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया है। दरअसल, नए कानून के तहत रोड एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान है, अगर कोई आरोपी ड्राइवर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम भी कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले सड़क हादसे के आरोपी ड्राइवरों को थाने से ही जमानत मिल जाती थी।