19 साल पुराने रिश्वत मामले में कार्यपालक अभियंता को एक साल की सजा, 10 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Dec, 2023 10:13 AM

executive engineer sentenced to one year in bribery case

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने 19 वर्ष पुराने रिश्वत मामले में सिंचाई विभाग के एक तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को शुक्रवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने 19 वर्ष पुराने रिश्वत मामले में सिंचाई विभाग के एक तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को शुक्रवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।        

10 हजार रुपए का जुर्माना 
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना स्थित सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार मंडल को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार, दोषी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को निगरानी के अधिकारियों ने 23 सितंबर 2004 को अपने ही कार्यालय के एक अनुसेवक के वेतन भुगतान के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की विशेष सहायक लोक अभियोजक सुश्री आनंदी सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने 12 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!