Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jun, 2025 11:08 AM

मोतिहारी न्यायालय में गुरुवार को गुरुवार को अखिलेश सिंह ने दर्ज वाद के आलोक में आत्मसमर्पण किया और जमानत की अर्जी दाखिल की। अष्टम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोतिहारी के न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। अष्टम अवर मुख्य...
Dr Akhilesh Prasad Singh: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य सभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह को जमानत दे दी है।
मोतिहारी न्यायालय में गुरुवार को गुरुवार को अखिलेश सिंह ने दर्ज वाद के आलोक में आत्मसमर्पण किया और जमानत की अर्जी दाखिल की। अष्टम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोतिहारी के न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। अष्टम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोतिहारी के न्यायालय में उनके विरुद्ध लंबित वाद में अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी ने डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की थी।
वर्ष 2009 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने मामले को लेकर डॉ. सिंह विरुद्ध बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में पिपराकोठी थाना कांड संख्या 66/2009 दर्ज हुआ था। न्यायालय एसीजेएम आठ के प्रभारी न्यायाधीश अर्चना कुमारी ने जमानत आवेदन पर सुनवाई कर पांच हजार के एक मुचलका के साथ बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। जमानत को संपुष्ट करने के साथ ही उपरोक्त वाद में अभियुक्त को आरोप का सारांश भी सुनाया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन को आदेश दिया गया कि उक्त वाद में गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद का निष्पादन करवाएं।