रिश्वत लेने के आरोप में कैमूर के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Dec, 2021 11:29 AM

kaimur s ex revenue employee sentenced to 3 years rigorous imprisonment

​​​​​​​निगरानी की विशेष अदालत के न्यायधीश मनीष द्विवेदी ने 2011 के निगरानी थाना कांड संख्या 46 तथा विशेष वाद संख्या 37 में अजीत को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संगत धाराओं के तहत बुधवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार...

पटनाः पटना शहर स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने 2011 के रिश्वत लेने के एक मामले में कैमूर जिला के भभुआ अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह को बुधवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

निगरानी की विशेष अदालत के न्यायधीश मनीष द्विवेदी ने 2011 के निगरानी थाना कांड संख्या 46 तथा विशेष वाद संख्या 37 में अजीत को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संगत धाराओं के तहत बुधवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अजीत को 2011 में एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!