छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Apr, 2021 04:21 PM

life imprisonment to 3 convicts in murder case of youth

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम्) राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने युवती के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार निवासी रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम की धारदार हथियार से की गई हत्या के मामले में तीन आरोपितों...

गोपालगंजः बिहार में गोपालगंज जिले की एक सत्र अदालत ने छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने युवती के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार निवासी रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम की धारदार हथियार से की गई हत्या के मामले में तीन आरोपितों रामनारायण मंडल उर्फ छोटे मंडल, रामपाल राम तथा देवंती देवी को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, 22 जुलाई 2018 को इसी थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का राम नारायण मंडल उर्फ छोटे मंडल ने पगरा बाजार में अकेली युवती के साथ छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर रामनारायण ने अपने अन्य मित्रों को मौके पर बुलाकर रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम की धरदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। इस हमले में सुबास राम तथा तारकेश्वर राम को गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतक रंजीत कुमार राम की पत्नी किरण देवी के बयान पर विजयीपुर थाना में कांड संख्या 156/2018 दर्ज की गई, जिसमें रामनारायण उर्फ छोटे राम, राजेश राम, देवंती देवी, रामपाल राम तथा बीना कुमारी को नामजद आरोपित बनाया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रामनारायण उर्फ छोटे राम, देवंती देवी तथा रामपाल राम को दोषी करार दिया जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित राजेश राम तथा बीना कुमारी को बरी कर दिया।

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