Edited By Ramanjot, Updated: 03 Aug, 2026 11:08 AM

पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार शाम बरुण थानाक्षेत्र के धनौती पुल के पास हुई। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार के रूप में हुई है।
Bihar Crime: बिहार के औरंगाबाद जिले में देहरी से पटना जाते समय नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी की उनके कार चालक ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार शाम बरुण थानाक्षेत्र के धनौती पुल के पास हुई। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि चालक ने शुरुआत में दावा किया था कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर हमला किया था। मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) विकास वैभव ने रविवार को पत्रकारों से कहा, "कार्यपालक अधिकारी कार से पटना जा रहे थे, तभी पुलिस को चालक से सूचना मिली कि अज्ञात अपराधियों ने अधिकारी की पिटाई की है। अस्पताल ले जाते समय अधिकारी की मौत हो गई।
बार बार बयान बदलता रहा चालक
हालांकि, पूछताछ के दौरान चालक बार बार बयान बदलता रहा, जिससे उस पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने लोहे की रॉड से हमला कर अधिकारी की हत्या की।" वैभव के मुताबिक, चालक ने जांचकर्ताओं को बताया कि अधिक काम के दबाव के कारण वह लंबे समय से तनाव में था और अधिकारी के साथ उसकी अक्सर कहासुनी होती रहती थी। उन्होंने बताया कि चालक ने यह खुलासा भी किया कि पटना के लिए रवाना होने से पहले उसी दिन दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। वैभव ने बताया कि विवाद उस समय बढ़ गया जब चालक वाहन रोककर कथित तौर पर शौच करना चाहता था लेकिन उसे तुरंत गाड़ी रोकने से मना किया गया। उन्होंने बताया कि कहासुनी के बाद अधिकारी के वाहन से बाहर निकलने पर चालक ने अंदर रखी लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। वैभव के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने वारदात में इस्तेमाल हथियार को पास की एक नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि रॉड बरामद कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।
पत्नी का आरोप: चालक पहले भी करता था दुर्व्यवहार
मृतक की पत्नी बबीता कुमारी ने रविवार को बरुण थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें चालक मिथिलेश कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है। बबीता कुमारी ने अपनी शिकायत में कहा कि शनिवार रात करीब 9:19 बजे चालक ने उन्हें फोन करके उनके पति की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मिथिलेश पहले भी उनके पति से दुर्व्यवहार कर चुका था। इससे पहले, बबीता कुमारी ने आरोप लगाया था कि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन पर उनके पति को परेशान करता था और पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। उन्होंने आशंका जताई थी कि "हत्या में उसका हाथ हो सकता है।"