भ्रष्टाचार मामले में बीमा कंपनी के 2 कर्मियों समेत तीन को सजा, 30-30 हजार रुपए का जुर्माना; CBI कोर्ट पटना का फैसला

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jul, 2025 10:10 AM

three including two employees of insurance company sentenced in corruption case

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व सहायक प्रशासी पदाधिकारी अशोक कुमार तथा तत्कालीन लिपिक अमरेंद्र कुमार मिश्रा तथा एक बीमा एजेंट समीर कांत झा को भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार...

Bihar News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार के मामले में एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी के दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व सहायक प्रशासी पदाधिकारी अशोक कुमार तथा तत्कालीन लिपिक अमरेंद्र कुमार मिश्रा तथा एक बीमा एजेंट समीर कांत झा को भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

अदालत ने अशोक कुमार और अमरेंद्र कुमार मिश्रा को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 30-30 हजार रुपए का जुर्माना किया है जबकि तीसरे दोषी समीर कांत झा को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 7000 रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन-तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार, दोषियों ने धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचारपूर्वक फर्जी पशु बीमा पॉलिसियां जारी कर बीमा कंपनी को 50 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया था। सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी वर्ष 2005 में दर्ज की थी। 

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