आज से 30 अप्रैल तक सभी व्यापार स्थल/दुकानें व रेस्टोरेंट्स 8 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध

Edited By Diksha kanojia, Updated: 08 Apr, 2021 03:23 PM

ban on opening of all shops and restaurants after 8 pm from 8 to 30 april

रंजन ने कहा कि प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही बताया गया कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60...

 

रांचीः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राजधानी रांची के सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।

जानकारी के अनुसार, उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।

रंजन ने कहा कि प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही बताया गया कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराएं। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से रात 8:00 बजे के बाद दुकाने बंद रहे यह सभी सुनिश्चित कराएं।

ब्रीफिंग के दौरान सभी को बताया गया कि राज्य सरकार के नए आदेश में सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी। सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा।

वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एहतियात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है। वहीं सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है।सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।

किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंकवेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी/ विवाह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक/ प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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